बेंगलुरु होटल खाद्य सुरक्षा देश के प्रमुख शहरों में शुमार बेंगलुरु के आलीशान 3-स्टार और 5-स्टार होटलों की रसोई में खाद्य सुरक्षा नियमों की गंभीर अनदेखी सामने आई है। कर्नाटक के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की विशेष जांच मुहिम के दौरान कई बड़े होटलों से खराब और एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री बरामद की गई। अधिकारियों ने कुल मिलाकर करीब 500 किलो खाद्य सामग्री जब्त की, जिसमें फफूंद लगी सब्जियां, खराब मांस, मछली और एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ शामिल थे।
26 होटलों में हुई औचक जांच
खाद्य सुरक्षा विभाग ने बेंगलुरु में खाद्य गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद विशेष जांच अभियान शुरू किया। इसके लिए 30 विशेष टीमों का गठन किया गया और शहर के 26 होटलों तथा खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। जांच के दौरान अधिकारियों को कई जगह खाद्य पदार्थों के रखरखाव और भंडारण में गंभीर खामियां मिलीं। कुछ स्थानों पर एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री को स्टोर करके रखा गया था, जबकि कुछ होटलों में सब्जियों पर फफूंद लगी मिली। खाद्य पदार्थों की सही लेबलिंग और शाकाहारी तथा मांसाहारी सामग्री को अलग रखने के नियमों का भी पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा था।
बड़े होटलों से इतनी सामग्री हुई जब्त
जांच के दौरान कई प्रतिष्ठित होटलों से खाद्य सामग्री जब्त की गई। अधिकारियों के अनुसार:
- द ललित अशोक (एनेक्स साउथ): 32 लीटर एक्सपायर्ड दूध, 76 किलो मांस और करीब 200 किलो सब्जियां बरामद।
- शांगरी-ला बेंगलुरु: 15 किलो मांस जब्त।
- फोर सीजन्स होटल बेंगलुरु: 19 किलो मांस बरामद।
- विवांता बेंगलुरु व्हाइटफील्ड: 3 किलो एक्सपायर्ड बेकरी उत्पाद जब्त।
- ताज यशवंतपुर: 72 किलो मांस और मछली बरामद।
- रेडिसन ब्लू (द एट्रियम): 105 किलो एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री जब्त, जिसमें चिकन, मांस, मछली और सब्जियां शामिल थीं।
खाने के कई नमूने जांच के लिए भेजे गए
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अलग-अलग प्रतिष्ठानों से कई खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए हैं। इनमें चाय पत्ती, चिकन, मटन, मछली, खाद्य तेल, मिर्च और हल्दी पाउडर, टोमैटो सॉस, नींबू का रस, चीज, पापड़, काजू, अदरक, काली मिर्च, मसाला पाउडर और दूध आदि शामिल हैं। इन नमूनों को प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया है। अधिकारियों को केवल खराब खाद्य सामग्री ही नहीं मिली, बल्कि कई प्रतिष्ठानों में FSSAI के लेबलिंग नियमों का उल्लंघन, गलत लेबलिंग और खाद्य पदार्थों की गलत ब्रांडिंग जैसी कमियां भी सामने आईं। इसके अलावा खाद्य पदार्थों के अस्वच्छ तरीके से रखे जाने, भंडारण की खराब व्यवस्था और शाकाहारी तथा मांसाहारी खाद्य पदार्थों के पर्याप्त पृथक्करण नहीं होने जैसी शिकायतें भी जांच में सामने आईं।
FSSAI के नियम और उपभोक्ताओं के अधिकार
खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के नियमानुसार किसी भी होटल, रेस्तरां या बेकरी में खराब, बासी या एक्सपायर्ड भोजन परोसना कानूनन गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों पर भारी जुर्माना लगाने के साथ-साथ उनका लाइसेंस भी निलंबित या रद्द किया जा सकता है। यदि आप किसी होटल में भोजन करने जाते हैं और आपको खाने की गुणवत्ता, स्वच्छता या खाद्य सुरक्षा को लेकर कोई शिकायत मिलती है, तो आप FSSAI के आधिकारिक पोर्टल ‘FoSCoS’ या राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
खाद्य सामग्री खरीदने और होटल में खाते समय ध्यान देने योग्य बातें
किसी भी होटल या रेस्तरां में खाना खाते समय ग्राहकों को स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको भोजन के स्वाद, गंध या गुणवत्ता में जरा सा भी संदेह हो, तो तुरंत होटल प्रबंधन से इसकी शिकायत करें। इसके अलावा, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ (Packaged Food) खरीदते समय हमेशा FSSAI लाइसेंस नंबर, निर्माण तिथि (Manufacturing Date) और एक्सपायरी डेट अवश्य जांचें। जागरूक उपभोक्ता बनकर ही हम खाद्य असुरक्षा और बासी भोजन के खतरों से बच सकते हैं। “खाद्य सुरक्षा से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए नागरिक तुरंत स्थानीय अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।”
Also Read: WFI यौन उत्पीड़न केस: पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह बरी

