कर्नाटक सरकार ने बुधवार को राज्य भर में हुक्का बारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया, Karnataka में हुक्का पर लगा बैन जिसमें निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के दोषी पाए जाने वालों के लिए एक से तीन साल तक की कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना सहित कठोर दंड का प्रावधान है। अधिसूचना के अनुसार, अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और तंबाकू से संबंधित बीमारियों की लहर को रोकने के लिए मौजूदा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) में संशोधन के बाद प्रतिबंध लगाया गया है।

