Arvind Kejriwal को कोर्ट ने भेजा समन, 16 मार्च को होगी पेशी

शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। गुरुवार यानी 7 मार्च को इस मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजते हुए पेश होने का आदेश दिया।Arvind Kejriwal को कोर्ट ने भेजा समन, 16 मार्च को होगी पेशी, कोर्ट के इस फैसले के पीछे ED के द्वारा 8 वें समन पर भी दिल्ली मुख्यमंत्री के पेश न होने पर दायर याचिका है। जिसके बाद अपने आदेश में कोर्ट ने 16 मार्च तक उन्हें पेश होने का आदेश सुनाते हुए उनके लिए मुसीबत बढ़ा दी है।

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय अब तक अरविंद केजरीवाल को कुल आठ समन भेज चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय के हर समन को मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी लगातार गैरकानूनी बताती आई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि समन पूर्ण रूप से गैरकानूनी है। मगर फिर भी वो ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। मुख्यमंत्री ने प्रवर्तन निदेशालय से 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों के जवाब देंगे।

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बता दें कि अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय की ओर से समन भेजे जाने के बाद भी अब तक पेश नहीं हुए है। आमआदमी पार्टी भी सवाल उठा चुकी है कि जांच एजेंसी किस आधार पर लगातार समन भेज रही है। वहीं इस मामले पर खुद प्रवर्तन निदेशालय कोर्ट पहुंचा है। आप पार्टी का कहना है कि जांच एजेंसी सिर्फ मुख्यमंत्री को डराने में लगी हुई है। पार्टी का कहना है कि चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसका बदला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लिया जा रहा है। आप पार्टी प्रवर्तन निदेशालय के फैसले से डरने वाली नहीं है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक कुल आठ समन जारी किए है। अरविंद केजरीवाल अब तक किसी भी समन के बाद जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए है। ऐसे में ये नौवां समन छोड़ना अरविंद केजरीवाल के लिए कई मुश्किलें खड़ा कर सकता है। बता दें कि लगातार अरविंद केजरीवाल कई समन को नजरअंदाज कर चुके है। ऐसे में अब जांच एजेंसी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। निदेशालय धारा 19 के तहत जांच में असहयोग करने के लिए एक्शन ले सकता है।

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